Homeक्राइममहिला की हत्या करने.. वाले मां-बेटे को उम्रकैद

महिला की हत्या करने.. वाले मां-बेटे को उम्रकैद

वर्ष 2019 में सैयदपुरा क्षेत्र में हुई रथी वारदात, सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला

सूरत। शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपित मां-बेटे को हत्या के लिए दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद पी. वसोया के मुताबिक, वारदात 19 अक्टूबर, 2019 को हुई थी। अमिता नाम की महिला अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी प्रकाश नारण परमार ने बीड़ी पीने के बाद उसका टुकड़ा अमिता के ऊपर फेंका था। जिस पर उनके बीच झगड़ा शुरु हो गया था। उस समय अन्य पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत किया। बाद में जब अमिता का बेटा जितेन्द्र घर पहुंचा और उसे पड़ोसी की हरकत के बारे में पता चला तो

वह उसे फटकार लगाने गया। उसके साथ मां अमिता भी गई, तभी आरोपी प्रकाश ने जितेन्द्र को तमाचा मार दिया। बाद में अपनी मां बाली परमार को घर से चाकू लाने के लिए कहा और वह ले आई। प्रकाश ने अमिता पर तीन वार किए और बीच बचाव करने आई अन्य एक महिला पर भी वार कर उसे घायल कर दिया। अमिता को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने अमिता के पति की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी मां-बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश करने के बाद से मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद पी. वसोया आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित प्रकाश परमार और बाली परमार को ‘हत्या के लिए दोषी मानते हुए आज्जीवन कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।.

रिपोर्टर आशीष कुमार शुक्ला गुजरात प्रवासी न्यूज़ सूरत अहमदाबाद

RELATED ARTICLES

Most Popular